जयपुर. राज्य सरकार ने समय पर पट्टा जारी करने की मियाद तय कर दी है। इसके तहत नगरीय निकायों को पुरानी आबादी, भू रूपांतरित, ले-आउट प्लान स्वीकृत प्रकरणों में अधिकतम बीस दिन में पट्टा जारी करना ही होगा। प्रशासन शहरों संग अभियान में आवेदन करने वाले लोगों को भी 20 दिन में पट्टा मिलेगा।